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सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न, आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आठ अहम प्रस्ताव मंजूर, जिसमें महिला बाल विकास, निर्माण नियम, शिथिलीकरण और सार्वजनिक उपक्रमों की लाभांश नीति शामिल है।

उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार, 13 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में आठ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। लगभग तीन घंटे चली इस बैठक में राज्य के महिला बाल विकास, निर्माण, कर्मचारी सेवा नियम, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रमुख प्रस्ताव:

महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन:

सरकार ने प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा।

रायपुर क्षेत्र में निर्माण कार्य की छूट:

देहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन के निर्माण को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों को पहले फ्रीज जोन घोषित किया गया था। अब मंत्रिमंडल ने फ्रीज जोन में छोटे निर्माण कार्यों को अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके तहत निजी आवास और दुकानें बनाई जा सकेंगी, हालांकि आवास विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा।

यूसीसी में संशोधन:

आधार कार्ड के अतिरिक्त नेपाली और भूटानी नागरिकों के प्रमाणपत्र को भी वैध माना जाएगा। तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण भी वैध दस्तावेज होगा।

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शिथिलीकरण की व्यवस्था:

कार्मिक विभाग के तहत अब ऐसे कर्मचारियों को जो अपने 50% सेवा काल किसी पद में पूरा कर चुके हैं, एक बार शिथिलीकरण प्रदान किया जाएगा। साथ ही, विभागों के बीच पदोन्नति में सुधार करते हुए सेवा के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिथिलीकरण का लाभ मिलने की व्यवस्था की गई।

संस्कृति एवं विधायी विभाग से संबंधित सत्रावसान को मंजूरी:

सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार संस्कृति और विधायी विभाग के तहत सत्रावसान को विचलन में मंजूरी दी गई।

राज्य स्थापना के 25वें वर्ष पर विशेष सत्र:

उत्तराखंड के स्थापना के 25वें रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री को तिथियों का निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पर नीति:

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लाभांश वितरण नीति को मंजूरी देते हुए यह तय किया गया कि उपक्रमों को अपने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का 15% राज्य सरकार को देना होगा।

कैबिनेट की यह बैठक प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रस्तावों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उत्तराखंड की विकास यात्रा और सशक्त बने।

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