दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को शुक्रवार को आबकारी नीति ‘घोटाले’ के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मिली. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण रूप से वंचित करने के समान है।
Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पार्टी का प्रचार अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) की हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी प्रमुख राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे जहां लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।।
गुप्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देने के निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा, “हम अब दोगुनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे।” मुख्यमंत्री केजरीवाल जल्द ही हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। हरियाणा में पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में आप अकेले अपने दम पर लड़ रही है। गुप्ता ने कहा कि लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उनका कहना था कि, “भाजपा काल में विकास ठप हो गया है। उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए पांच अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “लोग बदलाव चाहते हैं, वे एक ईमानदार सरकार चुनना चाहते हैं, जो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति और समग्र विकास सुनिश्चित कर सके।”’
गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘लोग आप को सत्ता में लाना चाहते हैं और हम चुनाव जीतेंगे।’ उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आबकारी नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना अनुचित तरीके से स्वतंत्रता से वंचित करना है।
केजरीवाल को जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को शुक्रवार को आबकारी नीति ‘घोटाले’ के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मिली. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण रूप से वंचित करने के समान है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को दो जमानत राशियों और 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी।
21 मार्च को केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था। 10 मई को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन दो जून को आत्मसमर्पण करने के बाद से वह जेल में हैं।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले पर सार्वजनिक भाषण नहीं करने का आदेश दिया और कहा कि इस मामले में भी ईडी मामले में लागू होने वाले नियम और शर्तें लागू होंगे।
शीर्ष अदालत ने उन्हें ईडी मामले में जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली सचिवालय या अपने कार्यालय में नहीं जा सकते और जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी।