राज्यपंजाब

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने चुनाव विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री भगवंत मान कैबिनेट ने चुनाव विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। फैसले से मतदाता सूची पुनरीक्षण और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को मजबूती मिलेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव विभाग को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने चुनाव विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

चुनावी मशीनरी को मिलेगा मजबूती का आधार

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, चुनाव कानूनगो से चुनाव तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य विभाग में लंबे समय से रिक्त पड़े महत्वपूर्ण पदों को भरना और चुनाव संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना है।

वर्तमान में चुनाव तहसीलदार के कई पद खाली हैं, जिससे मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन में चुनौतियां सामने आ रही थीं। नए नियम लागू होने के बाद योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा और विभाग की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

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मतदाता सूची पुनरीक्षण में मिलेगी सहायता

सरकार का मानना है कि इस फैसले से मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा। साथ ही आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए आवश्यक प्रशासनिक तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी।

जल संसाधन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग की वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की। इस रिपोर्ट के माध्यम से विभाग के कार्यों, उपलब्धियों और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा और दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रशासनिक सुधारों पर सरकार का फोकस

पंजाब सरकार का कहना है कि विभागीय सुधारों और प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और नागरिक सेवाओं में सुधार होगा।

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